औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम कोर्ट 07 माधवी सिंह ने नवीनगर थाना कांड संख्या -74/05, जी आर -1634/05,टी आर -514/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त लल्लू सिंह देवराज विगहा,पोखराहा, नवीनगर को सज़ा सुनाई है। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b) में दो वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है। धारा-26 में दो वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है। तथा 17 सी. एल. ए . में भी एक वर्ष की सजा सुनाई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विजय कुमार पुलिस अवर निरीक्षक ने 07/09/05 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना के सत्यापन करते हुए अभियुक्त के आवास पर तलाशी की गई। तलाशी के दौरान एक टिन के बक्से से तीन देशी ग्रेनेड और दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया था।