बाल विवाह कानून जुर्म , यदि किसी भी तरह से ऐसे विवाह में शामिल हुए तो होंगे दंड के भागी – डीएम
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करना कानूनन जुर्म है! ऐसी शादी बाल विवाह माना जाता है।









