AURANGABAD : शराब बेचने में युवक दोषी करार , 29 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

FRIENDS MEDIA DESK-AURANGABAD

गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के एडिजे सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद वन ने नगर थाना कांड संख्या 390/20, उत्पाद वाद 1116/20 में एक मात्र काराधिन अभियुक्त नवाडीह निवासी अनील चोधरी को दोषी करार देते हुए सज़ा के बिन्दु पर 29/03/22 को तिथि निर्धारित किया है । एपीपी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वाद के सूचक गोरी शंकर सिंह पु,अ,नि, नगर थाना ने 22/10/20 को शराब बिक्री के गुप्त सूचना के आधार पर वरिय पदाधिकारी को अवगत करा कर सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्यवाही हेतु गस्ती दल के साथ छापामारी किया था। अभियुक्त पुलिस देख भागने में सफल रहा । आसपास पुछताछ में अभियुक्त का नाम पता जानकारी मिली थी। अभियुक्त के गुमटी नुमा दुकान में तलाशी करने पर दो प्लास्टिक के बोरा मे हरे रंग का 300एम एल का 135 बोतल चेम्पियन कन्ट्री स्प्रिट देशी शराब बरामद किया गया था । अभियुक्त 24/11/20 से जेल में बंद हैं । 29/03/22 को दोषी को सज़ा सुनाई जाएगी ।