AURANGABAD : न्यायालय में पूर्व में दिए गए अपने बयान से पलटी पीड़िता , होगी मुकदमा दर्ज

FRIENDS MEDIA DESK-AURANGABAD

औरंगाबाद । शनिवार को व्यवहार न्यायालय  के एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने पोक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म वाद के एक वाद में पीड़िता के गवाही में अपने पुर्व बयान से पलट जाने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पीड़िता के प्राथमिकी के छायाप्रति, पुलिस को दिये बयान के छायाप्रति, मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए बयान के छायाप्रति, अपने कोर्ट से भेजा है ताकि पीड़िता पर झुठा साक्ष्य का मुकदमा दर्ज कराई जा सके। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि पीड़िता के बयान से पलट जाने पर 28/02/22 को अभियुक्त शिवम् कुमार और अमीत कुमार नगर औरंगाबाद को दोषमुक्त किया गया था । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता ने महिला थाना में 01/04/21 को इन दोनों अभियुक्त पर जन्मदिन पार्टी के नाम पर ग़लत काम करने और मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप लगाया था और प्राथमिकी,161के बयान और 164 के बयान में घटना के पुष्टी की थी। गवाही में मुकरने पर पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी का प्रावधान है।

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