पोक्सो एक्ट में दोषी पाने पर आरोपी को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई बीस साल की सजा, जुर्माना अलग से

AURANGABAD : शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने नरारी कला खुर्द थाना कांड संख्या 14/19 ,जी आर 876/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अरूणजय कुमार खैरा नरारीकला को बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि भादंवि धारा 376 और 4 पोक्सो एक्ट में बीस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है,जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं धारा 366 ए में पांच साल की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी तथा दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के माता ने 20/05/19 को दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 17/05/19 को जरूरी काम से पीड़िता बारूण बाजार गई थी तो अभियुक्त ने बहला फुसलाकर गंदे काम के नियत से अपहरण कर लिया था प्राथमिकी दर्ज होते ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया । वहीं पीड़िता को बरामद कर मेडिकल जांच कराया गया था। इस वाद में अभियोजन की ओर से डा मणी कुमारी ,आईओ विरेन्द्र कुमार सिंह सहित कुल सात गवाहों ने गवाही दी थी। घटना के चार साल बाद आज सजा सुनाई गई है।