AURANGABAD- शराब कारोबारी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, 423 बोतल देसी शराब के साथ धराया था

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मंगलवार को एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट 02 नितिश कुमार ने रिसियप थाना कांड संख्या -113/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त दिवाकर कुमार कोइरी बिगहा कुटुम्बा को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त को निर्णय पर 04/04/24 को दोषी ठहराया गया था। आज़ सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को बिहार मध निषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (क) में पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है।

उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि वाद सूचक उपेंद्र प्रसाद राय आईओ ने 21/11/21 को गुप्त सूचना के आधार पर एन एच 139 थाना मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया तो अभियुक्त को अन्य साथी के साथ दो पल्सर बाइक पर 423 बोतल टनाका के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दिवाकर कुमार पर आरोप गठन 25/03/22 को हुआ था आज सजा सुनाई गई है।

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