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औरंगाबाद जिले में व्यवहार न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए सह एडिजे तीन अशोक राज ने गुरुवार को मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 82/15 में सुनवाई करते हुए डॉ आर बी चौधरी और कांड के आईओ सूर्य कुमार यादव पर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि साक्ष्य पर वाद की अगली तिथि 11 अगस्त 22 निर्धारित किया गया है। यह वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 341,323, 307 और 504 से सम्बंधित है। सरकारी गवाहों पर समन 22 मई 19 को जारी करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था। डाक्टर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिलाधिकारी को 16 जुलाई 22 को पत्र लिखकर कहा गया था। वहीं 16 जुलाई 22 को आईओ को गवाही के लिए एसपी औरंगाबाद, आईजी गया, डीजीपी पटना को पत्र लिखकर कहा गया था,परंतु आज भी किसी को साक्ष्य के लिए उपस्थित न होने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है, क्योंकि तीन साल से सरकारी गवाहों की साक्ष्य पर अनुपस्थिति है।