AURANGABAD : जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, गैस लीक से मौत के बाद बीस लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि बीस लाख 45 दिन के अंदर देने का दिया आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार, वरीय सदस्य मुस्तरी खातून , सदस्य बद्रीनारायण सिंह की बेंच ने बुधवार को एक उपभोक्ता वाद के सुनवाई करते हुए निर्णय पर इन्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, एमडी सहित शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्टीब्यूटर को कुल बीस लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि 45 दिन के भीतर आवेदिका सरिता सिंह जयप्रकाश नगर औरंगाबाद को देने का आदेश दिया है ।









