AURANGABAD : दो अनुसंधानकर्ता के वेतन रोकने का कोर्ट ने दिया आदेश, एक को शोकोज

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औरंगाबाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने कड़े फैसले लेते हुए दो बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के वेतन रोकने का आदेश पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या 171/18 में कांड दैनिकी और न्याय निर्णय पत्र अभी तक अप्राप्त रहने के कारण पुलिस अवर निरीक्षक शिशुपाल का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। दस्तावेज की मांग 07/07/22और 29/07/22 को की गई थी।

दुसरी वाद नवीनगर थाना कांड संख्या 95/22 में प्राथमिकी 21/03/22 को दर्ज किया गया था अभी तक कांड दैनिकी और आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश पासवान के वेतन रोकने का आदेश पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया गया है। इसी वाद में लापरवाही और कर्त्तव्यहिनता पर दिनेश पासवान और शैलेन्द्र कुमार पर उचित कार्रवाई कर 29/09/22 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कराने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया गया है।

वहीं तिसरे मामले में जम्होर थाना कांड संख्या 237/22 में आई ओ पर शौकोज किया गया है कि आप प्राथमिकी के 24 घंटे के अंदर आरोपी किशोर को प्रस्तुत नहीं किया और समय पर समाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। 27/09/22 को लापरवाही के कारण सहित ज़वाब दाखिल करें वहीं चोथे मामले में उम्र निर्धारण में हुए विलम्ब पर अधीक्षिका उत्तर रक्षा गृह गयाघाट पटना पर शोकोज किया गया है उन्हें 29/08/22 और 05/09/22 को स्मारपत्र भेजा गया था अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि उम्र निर्धारण परिक्षा के आदेश के 15दिनो के भीतर उम्र निर्धारित किया जाता है।