AURANGABAD: सात साल पुरानी छेड़खानी मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई तीन साल की सजा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 82/15 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त ओकिल यादव टंडवा को तीन साल की सजा सुनाई है।
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