बिहार में शराबबंदी पर सख्ती: शराब तस्करों को 6 साल सजा और 1 लाख जुर्माना

औरंगाबाद – बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद स्थित उत्पाद कोर्ट द्वितीय ने पोथु थाना कांड संख्या 14/18, टीआर 1233/22, जीआर 279/18 में निर्णय सुनाते हुए दो अभियुक्तों – कोपिंद्र कुमार और उमेश यादव, निवासी मंझोली, पोथु – को छह साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में पोथु थानाध्यक्ष पु.अ.नि. अरविंद कुमार ने 02 मार्च 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उल्लेख था कि वारंटी अभियुक्तों और अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ छापेमारी के दौरान एक खेत से झारखंड निर्मित देशी शराब के 200 एमएल के 92 पाउच बरामद कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही, जप्ती सूची और शराब जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप साबित किया। अपर विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत सजा सुनाई गई है।

विधि परामर्शी शेखर कुमार ने जानकारी दी कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, पर आज दोषी करार दिए जाने के बाद बंधपत्र विखंडित कर दोनों को जेल भेज दिया गया।

शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार की कार्रवाई में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।