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औरंगाबाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को बारूण थाना कांड संख्या 16/22 और देव थाना कांड संख्या 148/21 में कांड दैनिकी और आरोप पत्र निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने में पुलिस के असफलता पर कानून का लाभ किशोरों को देते हुए दोनों वाद समाप्त कर दिया।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या 240/22 में निर्णय पर किशोर को अपने निवास के नज़दीक सरकारी विद्यालय में एक माह सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है तथा मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 50/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए किशोर को दो माह विद्यालय में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है।जिसका अनुपालन नहीं करने पर अन्य आदेश किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद द्वारा जारी किया जा सकता है