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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को दाउदनगर थाना कांड संख्या 108/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त अरूण कुमार सिंह मखमूलपुर टोला, बड़का बिगहा दाउदनगर को माता पिता के हत्या का दोषी ठहराया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त 26/07/16 से जेल में बंद हैं । जघंन्य अपराध के कारण न्यायालय द्वारा आज तक जमानत नहीं दी गई हैं। अभियुक्त को सज़ा के बिन्दु पर 28/11/22 को सज़ा सुनाई जाएगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अभियुक्त के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह है जिन्होंने ने 30/06/16 को प्राथमिकी में कहा है कि मेरे माता कोशल्या देवी पिता राधे श्याम सिंह
से मेरा छोटा भाई अरूण कुमार सिंह पेंशन का रूपया मांग रहा था उपलब्ध न होने पर पिता के साथ मारपीट की। बचाने आयी मां पर भी हमला कर दिया जिससे दोनों घायल हो गए। हल्ला सुन गांव के लोग आ गए तो अभियुक्त भाग निकला। अनुमंडल अस्पताल दाउदनगर में घायल अवस्था में माता पिता का इलाज करा रहे हैं।अधिवक्ता ने बताया कि 18/10/16 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया था कि इलाज के क्रम में अभियुक्त के माता पिता का पीएमसीएच में मृत्यु हो गई है ।आरोप पत्र अभियुक्त के खिलाफ भादंसं धारा 302 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, महत्वपूर्ण गवाहों के गवाही के आधार पर आज अभियुक्त को माता पिता के हत्या का दोषी माना है जिसे 28/11/22 को सज़ा सुनाई जाएगी।