AURANGABAD- मात्र पांच माह की सुनवाई में शराब कारोबारी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा व पांच लाख का जुर्माना

FRIENDS MEDIA BIHAR DESK


औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट वन ने सोमवार को बारूण थाना कांड संख्या -467/22,जी आर -1336/22, टी आर-09/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि एक मात्र काराधीन अभियुक्त रविन्द्र,दहमन फतेहबाद हरियाणा को प्रतिबंधित 113 लीटर शराब बरामदगी के मामले में 17/10/23 को दोषी ठहराया गया था। 30 अक्टूबर सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद एक्ट की धारा 30 ए में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है ।

वहीं जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी। विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि प्राथमिकी 22/10/22 को सहायक अवर निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि बारूण थाना क्षेत्र के जी. टी रोड पर बाबा के ढाबा लाइन होटल के सामने अभियुक्त को प्रतिबंधित शराब के साथ गिरफ्तार किया था। अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप गठन -30/05/23 को किया गया था। मात्र पांच माह में सुनवाई पूरी कर आज़ सज़ा सुनाई गई है। अभियुक्त प्राथमिकी के समय से ही जेल में बंद हैं।