AURANGABAD : जारी हुआ तीन नगर निकाय क्षेत्रों के मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन , 10 जून तक कर सकते हैं दावा आपत्ति

FRIENDS MEDIA BIHAR DESK

औरंगाबाद जिले के तीन नगर निकाय क्षेत्रों यथा नगर परिषद, औरंगाबाद / नगर पंचायत,नबीनगर एवं नगर पंचायत, रफीगंज की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन विहित रीति से सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर निबंधन पदाधिकारी – सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा कर दिया गया। उक्त नगर निकाय के निर्वाचकों के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्वाचक सूची में अपने नामों की जाँचकर संतुष्ट हो लें। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो प्रारूप प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक-28.05.2022 से 10.06.2022 (शुक्रवार) तक विहित प्रपत्र में दावा एवं आपत्ति दे सकता है। मतदाता सूची में परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करने हेतु आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन दावा / आपत्ति दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त दावा या आपत्ति संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी या निबंधन पदाधिकारी के समक्ष यथा अवश्यक प्रपत्र – 2, प्रपत्र 2 (A) अथवा प्रपत्र – 3 में दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि दावा आपत्ति संबंधी आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (आयु संबंधी प्रमाण-पत्र तथा मामूली तौर पर निवास स्थान का प्रमाण-पत्र ) संलग्न करना आवश्यक होगा। कार्यालय अवधि एवं कार्य दिवस में आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकते है। जिसकी पावती दी जायेगी। नगर निकाय आम निर्वाचन, 2022 से संबंधित सभी नगर निकायों की प्रारूप सूची बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जहाँ इसे देखा अथवा प्रिंट किया जा सकता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी विजयंत ने बताया कि आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करना बेहतर होगा। यदि आवेदक चाहें तो व्यक्तिगत रूप से हार्ड कॉपी में भी संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन जमा करके पावती प्राप्त कर सकते है। उन्होनें ने बताया कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दैनिक रूप से सूची तैयार की जाएगी एवं प्रत्येक आवेदन पत्र पर एक यूनिक नम्बर अंकित किया जाएगा। रिवाइजिंग अथॉरिटी एवं निबंधन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत सुनवाई करने के पश्चात् ही आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु संबंधितों को विहित प्रपत्र में नोटिस भी जारी की जायेगी। विजयंत ने कहा कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के दिशानिदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ ससमय निर्वाचक सूची की तैयारी पूर्ण की जायेगी।

आवेदन हेतु प्रपत्र निम्न प्रकार है

प्रपत्र – 2 मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु प्रपत्र – 24 किसी प्रविष्टि से संबंधित संशोधन । प्रपत्र – 3 मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध आपत्ति। सभी प्रपत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है अथवा रिवाजिंग अथॉरिटी के कार्यालय से इसकी प्रति प्राप्त कर सकते है।