AURANGABAD : छेड़खानी के दो आरोपी को न्यायालय ने सुनाई तीन साल की सजा , दो-दो हजार जुर्माना

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK

औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने शनिवार को रफीगंज थाना कांड संख्या 236/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त शशि कुमार यादव सैफगंज , सुजीत कुमार यादव जाखीम को भादंसं धारा 354और पोक्सो एक्ट की धारा 8 में तीन तीन साल की सजा और दो दो हजार जुर्माना सुनाया है। दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दो सप्ताह पूर्व ही दोषी करार देने के बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था आज भी सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों पर प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के दादा ने 22/09/20 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने 18/09/20 को अभियुक्तों ने कजपा से टयुशन पढ़कर लोट रही दो नाबालिग लड़की से राह में छेड़खानी कर फोटो खिंचा गया था।

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