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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने सोमवार को बारुण थाना कांड संख्या 285/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त सुरज यादव, गोरी बिगहा बारुण को भादंसं धारा और पोक्सो में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा, तीन हजार जुर्माना व जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के चाचा ने 04/09/21 को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि अभियुक्त ने मेरी भतीजी के साथ छेड़छाड़ करते हुए विडियो वायरल कर दिया। जिससे पीड़िता और परिवार के मान सम्मान इज्जत भंग हुई है। मेरे परिवार के इज्जत से खिलवाड़ कर फोटो सहित विडियो वायरल करने का गंभीर अपराध किया है उसके इस गंदी हरकत के लिए सज़ा दिलाई जाए।