न्यायालय ने तेरह अभियुक्तों को सुनाई पांच साल की सजा और जुर्माना

FRIENDS MEDIA : AURANGABAD

व्यवहार न्यायालय में एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 253/21 में बुधवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है। एपीपी इरशाद आलम ने बताया कि भादंवि धारा 147 में एक साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है, धारा 148 में दो साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया है, धारा 341 में एक माह सज़ा और पांच सौ जुर्माना लगाया है, धारा 323 में एक साल की सजा एक हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, धारा 324 में तीन साल की सजा एक हजार जुर्माना एक हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, वहीं धारा 325 में पांच साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर नो माह अतिरिक्त कारावास होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कुल 15 अभियुक्तों में से एक जुबेनाइल और एक फरार हो जाने के कारण तेरह अभियुक्तों को निर्णय पर 29/03/23 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था । प्राथमिकी 11/05/21 को मोती लाल सिंह चौरम दाउदनगर ने दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद में मदन सिंह के खलिहान में भुसा ढो रहे राजु कुमार को पप्पू कुमार, युगल कुमार, अरबिद सिंह, अरूण सिंह, सुभाष सिंह, बिरेन्द्र सिंह,सुधीर सिंह, रंणधिर सिंह, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, बच्चु कुमार,सुधीर कुमार चौरम दाउदनगर ने घातक हथियार से मारकर घायल कर दिया था । घटना के दो साल में सुनवाई पूरी कर सज़ा सुना कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है