व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को मदनपुर थाना कांड संख्या 144/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को भादंसं धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया है । जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी और धारा 307/34 में दस वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि चारों अभियुक्तों को भादंसं की धाराओं में 09/12/22 को दोषी ठहराया था। अभियुक्त है नरेश यादव,इंदल यादव, कमलेश यादव, राजगीर यादव रामदोहर मदनपुर , जिनमें नरेश यादव घटना के बाद से ही काराधिन बंदी है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक अवधेश यादव रामदोहर मदनपुर ने प्राथमिकी 12/ 07/20 को दर्ज कराई थी,जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद में अभियुक्तों ने हमला कर मेरे पिता रामप्रवेश यादव को बुरी तरह से घायल कर दिया वहीं सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।