AURANGABAD – शराब पिलाकर जान लेने वाले दो हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विमलेश यादव सुजान गोह ने प्राथमिकी 13/12/14 को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उनके बड़े भाई कमलेश यादव खाद बिहन वास्ते दस हजार रुपए लेकर टेम्पु से बाजार जा रहें थे तो अभियुक्तों ने दस हजार रुपए छिनने के लिए कमलेश यादव को दारू पिलाकर जान मार दी।









