औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय के एडीजे पंचम उमेश प्रसाद ने दस साल पुरानी मदनपुर थाना कांड संख्या -138/14 एस टी आर-313/14 में अभियोजन साक्ष्य पर सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी औरंगाबाद को आदेशित किया है कि अशोक कुमार सिंह तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मदनपुर औरंगाबाद पर समन का तामिला कराकर तामिला कि प्रति न्यायालय में उपलब्ध करावें।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के अभियुक्त कारा में निरुद्ध है। दस साल में मात्र तीन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।मुकदमे के सूचक तत्कालीन बीडीओ मदनपुर अशोक कुमार का स्थानांतरण कहीं अन्यत्र हो गया है अतः जिला पदाधिकारी के माध्यम से बीडीओ मदनपुर को तलब किया गया है।