AURANGABAD : न्यायालय ने वसीम अकरम और मो. इस्लाम को सुनाई आठ साल कारावास और दो-दो लाख जुर्माने की सज़ा

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय  में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट 02 ने उत्पाद थाना कांड संख्या -1130/20, टी आर-217/22 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए वसीम अकरम और मो इस्लाम को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त वसीम अकरम, जो मानगो आजादनगर, जमशेदपुर का निवासी है, और मो इस्लाम, जो मानगो जमशेदपुर का निवासी है, को बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के धारा 30 के तहत दोषी पाया गया।

दोनों अभियुक्तों को 08 साल की सजा सुनाई गई है और उन पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि न देने पर उन्हें एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इससे पूर्व, अभियुक्तों को उपरोक्त घटना में दोषी करार देते हुए 19 जून 2024 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।

उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि प्राथमिकी 6 नवंबर 2020 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुटुम्बा के एरका चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक सफेद रंग के टाटा पीकअप के चालक वसीम अकरम और मो इस्लाम को 2100 लीटर अवैध स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया गया था।

न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है, जिससे अवैध स्प्रिट तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त संदेश गया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में कठोर सजा अवश्य दी जानी चाहिए।

वहीं इस फैसले से स्थानीय समुदाय में राहत और संतोष की भावना है। लोगों का मानना है कि इससे अवैध शराब और स्प्रिट के व्यापार पर अंकुश लगेगा और इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक कदम बताया है।