AURANGABAD : प्राकृतिक विरूद्ध इंन्द्रिय भोग करने पर अपराधी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 128/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त अक्षय कुमार सांडी कुटुंबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को भादंसं की धारा 377 में दस साल की सजा, पांच हजार रुपए जुर्माना को सजा मिली है। जुर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त सज़ा होगी। वहीं 4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को 30 जून 22 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग लड़का के पिता ने 6 अगस्त 20 को थाना में दर्ज कराई थी।जिसमें कहा था कि अभियुक्त ने मेरे बच्चे को घुमाने के बहाने साईकिल से नदी किनारे ले गया था। सुनसान देखकर बच्चे के साथ प्राकृतिक विरुद्ध इंन्द्रिय भोग किया जिससे बच्चे को असहनीय दर्द हुआ।पहले बच्चे ने छुपाया जब खुब प्यार से पुछने पर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद कुटुंबा अस्पताल से रेफर होने के बाद तीन दिन तक सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज कराया गया। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित बच्चे से परिचित होने के कारण अभियुक्त ने घटना का अंजाम दिया था।