AURANGABAD : रंगदारी मांगते हुए गोली चलाने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई दस-दस साल की सजा

FRIENDS MEDIA BIHAR DESK

सोमवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने उपहरा थाना कांड संख्या 32/11 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 24/05/22 को दोषी करार सभी अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक जुगल किशोर शर्मा बैजलपुर उपहरा ने आरोप लगाया था कि 04/09/11 को रंजय शर्मा, जशवंत शर्मा ,बलवंत शर्मा ,कुंदन शर्मा , सभी निवासी बैजलपुर उपहरा ने रंगदारी की मांग करते हुए जान मारने के नियत से सूचक पर गोली चलाई थी । सभी अभियुक्तों को भादवी धारा 326/34 में दस -दस साल की सजा और दस -दस हजार का जुर्माना लगाया गया है । धारा 307 में दस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं धारा 452 में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है और रंजय शर्मा को 27 आर्म्स एक्ट में भी पांच वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अरविन्द कुमार और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार और सुनील कुमार सिंह ने भाग लिया ।