AURANGABAD / खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई , 88,027 राशन कार्ड रद्द , जानिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अभियान चलाकर निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले राशनकार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे है। यह राशनकार्ड निरस्तीकरण का अभियान पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। इसके तहत 38 जिलों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की जांच कर अबतक 28 लाख 79 हजार राशन कार्ड निरस्त किये जा चुके हैं । वहीं निरस्तीकरण अभियान जारी है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को 31 मई तक अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वैसे राशनकार्ड धारी जो मानक के दायरे में शामिल न हो उसे जांच उपरांत तत्काल रद्द करने का निर्देश दिया है। पूरे बिहार में फिलहाल 1 करोड़ 81 लाख राशनकार्डधारी हैं।

औरंगाबाद जिले में 88,027 राशनकार्ड किये गए निरस्त

औरंगाबाद आपूर्ति विभाग के एम.ओ रजनीश कुमार ने बताया की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वैसे व्यक्ति जिनकी आय मासिक 10 हजार से अधिक है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। वहीं आयकर भरने वाले , तीन पहिया , चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, , एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ ढाई एकड़ सिंचित भूमि, पांच एकड़ सिंचित भूमि, व्यावसायिक टैक्स भरने या अन्य संसाधनों से संपन्न लोगों को राशन कार्ड का लाभ नही मिल सकेगा यदि बना है तो निरस्त हो जाएगा । विभागीय आदेश के आलोक में जिले में भी जांच अभियान चलाया जा रहा है । अबतक 88,027 आपत्र राशनकार्ड निरस्त किये जा चुके हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों को राशन कार्ड जमा करना होगा। जांच के दौरान पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है । वहीं सरकारी कार्यालयों में ठेके पर काम करने वाले या सविंदा पर कार्य करने वाले भी राशनकार्ड का लाभ लेने से वंचित होंगे । श्री कुमार ने बताया कि यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा । इधर राशन कार्ड रद्द होने की सूचना पर अपात्र लाभुकों में हड़कंप मची है।