डकैती के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सात-सात साल की सजा , प्यासा बनकर घटना को दिया था अंजाम

FRIENDS MEDIA BIHAR DESK

शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात अरविन्द कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 303/97 में सुनवाई करते हुए डकैती के आरोपित तीन अभियुक्त भरत कहार रिसियप, जनेश्वर महतो ,पोली बिगहा सिमरा, रामप्रवेश साव, वर्मा कुटुंबा, को भादवी की धारा 395,412 में दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। वहीं एक-एक हजार का जुर्माना लगाया है । एपीपी सूर्यमल शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी सूचक यशवंत कुमार सिंह क्षत्रिय नगर औरंगाबाद ने 08/07/97 को रात्रि में डकैती की प्राथमिकी दर्ज कराई थी । जिसमें कहा था कि 9 बजे रात में बरामदा में दो साथी के साथ बेठकर वार्तालाप कर रहे थे । तभी एक व्यक्ति घर से बाहर पीने का पानी की मांग खुब कर रहा था । तब हमलोग प्यासा समझकर पानी की देते समय जबरदस्ती मेरा गेट खोलकर हथिहार समेत दस अज्ञात व्यक्ति घर में आ धमके और मारपीट करने लगे । घर मे रखे जेवर , 42 हजार नगद , एक लाईसेंसी एक नाली बंदुक और 7 कारतुस लेकर फरार हो गए । घटना के जानकारी होते ही तुरंत नगर थाना पु.अ.नि. आर बी तिवारी घटनास्थल पर पहुंच तहकीकात शुरू किया और अनुसंधान के क्रम में अभियुक्तों की पहचान उजागर किया गया था । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि घटना के 25 साल बाद आज दोषीयो को सज़ा सुनाई गयी है ।