AURANGABAD : न्यायालय ने पीएमसीएच ,पटना के अधीक्षक को किया शोकोज , एक सप्ताह के अंदर सदेह उपस्थित होने का दिया आदेश

FRIENDS MEDIA DESK-AURANGABAD


बुधवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसीजेएम कोर्ट ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 168/20 ,जीआर 1677/2020 में सुनवाई करते हुए पीएमसीएच पटना के अधीक्षक को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अन्दर कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखील करें कि बार बार प्रतिवेदन के मांग के वावजूद क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अपराधिक विविध वाद के आदेश के आलोक में कुटुंबा प्रखंड के दुबे मुहल्ला निवासी ज़ख्मी रंजीत दुबे की पुरक जख्म प्रतिवेदन की मांग 10 फरवरी 22 को की गई थी ।स्मारपत्र 22 फरवरी 22 को भेजी गई । जिसमें 5 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। निर्धारित अवधि बीत जाने के वावजूद प्रतिवेदन कार्यलय में अप्राप्त है । जिससे उच्च न्यायालय पटना के आदेश के अनुपालन में कठिनाई हो रही है । मजबुरन न्यायालय को शौकोज करना पड़ा । शौकोज में कहा गया है कि आप एक सप्ताह के भीतर सदेह उपस्थित होकर जवाब दे, की किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश का अवमानना किया गया है । अन्यथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।