AURANGABAD – जमीनी विवाद में भाई ने भाई को गोली मारकर किया जख्मी,आरोपी एक पिस्टल,पांच जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार
सदर अमीत कुमार ने बताया कि गया जिले के डुमरिया थाना के सिद्धपुर में 15 मई को जमीनी विवाद दो चचेरे भाइयों के बीच हुई थी।
सदर अमीत कुमार ने बताया कि गया जिले के डुमरिया थाना के सिद्धपुर में 15 मई को जमीनी विवाद दो चचेरे भाइयों के बीच हुई थी।
जिला जज ने आगे बताया कि जिले में भी आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन होना है जिसके लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार में युद्ध स्तर पर तैयारिया कि जा रही है जिसमे सभी तरह के सुलहनिये वादों का निस्तारण किया जायेगा
अभियुक्त बिरमल कुमार गिरि को 10/05/24 को भादंवि धारा -376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया था। आज भादंवि धारा 376 और 04 पोक्सो एक्ट में बीस साल की सजा और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बताया कि किसी भी सूरत में शराब का कारोबार करने व पीने वाले बच नही पाएंगे।
प्लसर बाइक पर सवार होकर अपने घर से औरंगाबाद बस स्टैंड के लिए निकला था। अनोज के परिजन ने बताया कि व अपने साले के एक साढु ललेन्द्र से लगातार संपर्क में थे। उन्हें ही बाइपास पर बाइक देना था और अनोज को बस से कोलकाता जाना था, लेकिन जैसे ही कामा बिगहा के समीप पहुंचे कि पीछे से पीछा कर रहे अपराधियों ने ओवरटेक कर बाइक रूकवाया और आसानी से सीने में दो गोली दाग दी।
दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर की हत्या,जांच में जुटी पुलिस Read More »
पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बताया कि दिनांक 17 फरवरी 2024 को अरथुआ गांव निवासी एक देहाती डॉक्टर प्रदीप साव के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था
अध्यक्ष के समक्ष विद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं के विषय में यथा विद्यालय को अमृत जलधारसे जोड़ना , शौचालय की समस्या, विद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया गया।
जिला पदाधिकारी ने रोगियों एवं उनके परिजनों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं यथा- पानी पीने, बैठने, पंखा कूलर इत्यादि की व्यवस्था सहित भर्ती मरीजों के हालचाल का जायजा लिया. गंभीर गर्मी एवं लू के मद्देनजर वातानुकूलन की व्यवस्था को संतोष जनक स्थिति में पाया.
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करना कानूनन जुर्म है! ऐसी शादी बाल विवाह माना जाता है।
सुबह नौ बजे के बाद और शाम पाँच बजे के पूर्व वेवजह घर से बाहर न निकलें। बहुत जरूरी कार्य पड़ने पर ही सिर को ढ़क कर घर से बाहर निकलें।