AURANGABAD: गुस्से में की थी नाबालिग लड़की की हत्या, न्यायालय ने सुनाया सश्रम आजीवन कारावास की सजा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे बारह धनंजय कुमार मिश्रा ने गुरुवार को हसपुरा थाना कांड संख्या 21/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त दिनेश राजवंशी जगदेव नगर डिंडिर हसपुरा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।