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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने एक ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर थाना के अनुसंधानकर्ता के वेतन से पच्चीस हजार वेतन कटौती का आदेश दिया है ।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या 682/22 में केस डायरी की मांग 06/02/23 से की गई है किंतु आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका , जिससे कई माह से जमानत याचिका लंबित है।
यह वाद भादंवि धारा 341,323,324,307, 379/34 में दर्ज कराई गई थी।अधिवक्ता ने बताया कि केस डायरी और आरोप पत्र समय पर न आने से बहुत से जमानत याचिका के सुनवाई लम्बित चली आ रही है।