AURANGABAD- थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार कटौती करने का कोर्ट ने दिया आदेश

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को ओबरा थाना कांड संख्या 533/22 में लगातार दुसरे दिन भी सुनवाई की। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने न्यायिक आदेश के अवमानना पर कठोर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार कटौती का आदेश दिया था उक्त आदेश के अनुपालन में ओबरा थाना में पदस्थापित स .अ .नि. मनोज कुमार आज़ न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि थाना प्रभारी आज छुट्टी पर है।

न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि ओबरा थानाध्यक्ष आज छुट्टी पर हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन अविलंब न्यायालय में समर्पित कराएं।

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