AURANGABAD : 34 साल पुराने मामले में  एसपी को शोकोज, न्यायालय ने जताई नाराजगी

औरंगाबाद, बिहार: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो (ADJ-2) विश्व विभूति गुप्ता ने शनिवार को 34 साल पुराने मामले की सुनवाई के दौरान औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को शोकोज किया है।

यह निर्देश सेशन ट्रायल संख्या 58/25, हसपुरा थाना कांड संख्या 98/91 की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें विचारण की प्रक्रिया केवल एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) रिपोर्ट के लंबित रहने के कारण वर्षों से अटकी हुई है।

इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी दी कि न्यायालय ने एफएसएल रिपोर्ट न आने पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे न्याय प्रक्रिया में बाधा मानते हुए एसपी औरंगाबाद से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही, जिला पदाधिकारी को पत्र भेजकर वाद से संबंधित मंजूरी आदेश प्रदान करने को कहा गया है।

सरकारी अभियोजक (एपीपी) श्याम नंदन तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 1991 का है, जिसमें प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 353 के तहत दर्ज की गई थी, साथ ही 27 आर्म्स एक्ट और 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है।

न्यायालय ने इसे अभियुक्तों के मूलभूत अधिकारों का हनन मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की देरी और पुलिस तंत्र की लापरवाही का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है।