औरंगाबाद (बिहार)। उपहारा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की निर्मम हत्या करने वाले चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष जयसवाल की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चारों को उम्रकैद के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सजा पाने वालों में अशोक शर्मा उर्फ अशोक वर्मा, अबु उर्फ रंजीत कुमार, सतीश कुमार और जय प्रकाश सिंह (सभी शंकरडिह उपहारा निवासी) शामिल हैं। एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सभी को IPC की धारा 302/149 में दोषी पाया गया। अभियोजन की ओर से डॉ., आईओ सहित कुल सात गवाहों की साक्ष्य प्रस्तुत की गई।
क्या है मामला: 2 दिसंबर 2020 को सुजीत कुमार (गांव- शंकरपुर, उपहारा) ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि जमीनी विवाद को लेकर नामजद एवं अज्ञात आरोपियों ने उनके पिता श्रीनाथ शर्मा को गांव के पूर्व नहर पर ले जाकर लाठी, डंडे, गंडासा से बेरहमी से पीटने के बाद गोली मार दी। परिजन आनन-फानन में घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोह लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने श्रीनाथ शर्मा को मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। अभियुक्त विष्णुपद सिंह की ट्रायल के दौरान 5 जून 2025 को मृत्यु हो गई थी।
14 जुलाई 2025 को दोषी ठहराए गए थे सभी आरोपी, आज सजा पर सुनवाई हुई।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय के इस निर्णय से मृतक के परिवार को न्याय मिला है और यह फैसला समाज में संदेश देगा कि अपराध करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
👉 न्यायालय का यह सख्त फैसला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।