औरंगाबाद । शुक्रवार को उत्पाद न्यायालय-प्रथम में मदनपुर कांड संख्या 161/21 में सुनवाई करते हुए धनन्जय कुमार सिंह ने झारखंड निवासी एक शराब तस्कर भगीरथ उरांव को न सिर्फ दस साल की सजा सुनाई है बल्कि दो लाख जुर्माना भी लगाया है। इस संदर्भ में बताया जाता है कि उक्त वाद में हाइवा से 3500 लीटर स्प्रिट जप्त किया गया था। जिसमे कुल छः ससाक्षियों का साक्ष्य अभियोजन के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था एवं पांच दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्श कराया गया था।
तदोपरांत न्यायालय द्वारा उक्त वाद में आरोपी दोषी पाते हुए धारा 30(क) बिहार मद्द निषेद एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दस साल की सजा एवं दो लाख जुर्माना की सजा मुकर्रर की गई है । उक्त आरोपी रांची जिला अंतर्गत पिठोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कोणिक निवासी भगीरथ उरांव है। वहीं जुर्माना नही देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।