औरंगाबाद पुलिस की तत्परता से पीड़िता को मिला न्याय, दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
औरंगाबाद पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया के सफल संचालन के परिणामस्वरूप एक दुष्कर्म आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय औरंगाबाद ने अभियुक्त को कुल 20 वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया।
घटना का विवरण:
दिनांक 24 अप्रैल 2023 को बारुण थाना में पीड़िता के पिता द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इस आधार पर बारुण थाना कांड संख्या-171/23 के तहत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस की तत्परता:
औरंगाबाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से साक्ष्य संकलन किए और गवाहों के बयान दर्ज कर पूरे मामले को मजबूत बनाया। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने समय पर कांड दैनिकी और आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया।
अदालत का फैसला:
आज दिनांक 14 फरवरी 2025 को स्पेशल पी०पी० शिवलाल मेहता द्वारा जानकारी दी गई कि इस कांड में माननीय न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा (ए०डी०जे० सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट) ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में निम्नलिखित सजा सुनाई—
- धारा 363: 5 वर्ष कारावास एवं ₹10,000 आर्थिक दंड
- धारा 366: 7 वर्ष कारावास एवं ₹20,000 आर्थिक दंड
- धारा 376(3) और पॉक्सो एक्ट 4, 6: 20-20 वर्ष कारावास एवं ₹30,000 आर्थिक दंड
- आर्थिक दंड अदा न करने पर: 3 वर्ष अतिरिक्त कारावास
यह फैसला औरंगाबाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावीता को दर्शाता है। इस सख्त सजा से भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी।