कमला देवी, पति गुप्ता पासवान, ग्राम झिकटीया, पंचायत मंझार, प्रखंड औरंगाबाद द्वारा जिला पदाधिकारी को शिकायत की गई थी कि शिव प्रकाश मिश्रा, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत मंझार द्वारा द्वितीय किस्त की राशि भेजने हेतु आवास का फोटो लेने के लिए ₹10000 रिश्वत की मांग की गई थी एवं श्री मिश्रा द्वारा बिना पैसे लिए आवास का फोटो नहीं लिया जा रहा था।
यह मामला जिला पदाधिकारी के संज्ञान में आते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी कि माध्यम से जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि लाभुक का लिंटर स्तर का तक आवास का निर्माण हो चुका है परंतु द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु अब तक फोटो नहीं लिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि यदि आवास सहायक को कोई आपत्ति थी तो उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए था न कि दूसरी किस्त भेजने हेतु आवास का फोटो लेने के लिए रिश्वत की मांग करनी चाहिए थी। रिश्वत की मांग करना लोक सेवक के लिए अपराध की श्रेणी में आता है।
जांच के क्रम में कमला देवी के बगल में एक अन्य लाभुक संध्या कुमारी पति अजय पासवान के द्वारा लिंटर स्तर तक आवास का निर्माण करने के बावजूद आवास सहायक के द्वारा द्वितीय किस्त का भुगतान हेतु आवास का फोटो अभी तक नहीं लिया गया है एवं रोशनी देवी, पति संजय पासवान के आवास की स्वीकृति होने के उपरांत अभी तक प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया गया है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांच में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में भी इनके विरुद्ध ग्राम पंचायत पडरावा में प्रधानमंत्री आवास योजना में अयोग्य लाभुकों का चयन करने, कार्यालय में गलत प्रतिवेदन देने एवं कार्य में मनमानी करने जैसी शिकायतें आई हैं।
उपरोक्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री मिश्रा द्वारा जानबूझकर कार्य में लापरवाही बरती जा रही है एवं अवैध राशि की वसूली की जा रही है साथ ही कार्यालय में गलत प्रतिवेदन दिया जा रहा है एवं कार्य में मनमानी की जा रही है । प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन में आवास सहायक शिवकुमार प्रकाश मिश्रा की संविदा रद्द करते हुए तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।
उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद को उपरोक्त ग्रामीण आवास सहायक, शिव प्रकाश मिश्रा को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है।