खून से सनी वो रात पर आया कोर्ट का फैसला: 5 दोषी करार, क्या सभी को होगी आजीवन कारावास की सज़ा?

स्पेशल POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला, 8 दिसंबर को होगी सज़ा पर सुनवाई

औरंगाबाद। देव थाना क्षेत्र की उस दिल दहला देने वाली घटना में, जिसमें तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी, आज अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने देव थाना कांड संख्या 39/20 (जीआर–55/21) में पाँच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। फैसले के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के बंधपत्र रद्द कर सीधे जेल भेजने का आदेश दिया।

किन-किन को दोषी ठहराया गया?

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि न्यायालय ने निम्न अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया है—

अर्जुन भुईयां

श्रवण कुमार

विकास भुईयां

सोनू कुमार

गोपाल भुईयां, विष्णु बांध, एलोरा देव

इन सभी को IPC की धारा 148, 302/149 के तहत दोषी पाया गया है। सज़ा पर सुनवाई की अगली तारीख: 8 दिसंबर 2025।

   घटना क्या थी? खून से सनी वो रात

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिवादी द्वारा 13 मई 2020 को दर्ज प्राथमिकी में बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं।

शाम 5 बजे नाबालिग बच्चे जलावन चुनने गए थे। तभी आरोपियों ने बच्चों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। बच्चों ने घर आकर यह बात परिजनों को बताई। परिजनों ने विरोध किया। रात होते-होते आरोपियों ने घातक हथियारों से हमला बोल दिया

इस बर्बर हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, और तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
यह घटना उस समय पूरे इलाके में दहशत का माहौल बनाकर रख दी थी।