AURANGABAD: दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई तीन-तीन साल की सजा, जुर्माना अलग से

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में सोमवार को एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 251/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि तीनों अभियुक्तों रामसुभाग यादव, भोला यादव, सरोज यादव केसरारी खैरादीप दाउदनगर को भादंसं की धारा 354 में तीन साल की सजा, एक-एक हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं 8 पोक्सो एक्ट में भी तीन साल की सज़ा और एक-एक हजार जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 18/08/22 को ही तीनों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। आज भी सज़ा सुनाकर तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है, प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता ने 10 मई 2021 को स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराई थी और अभियुक्तों पर जबरदस्ती रेप करने के प्रयास का आरोप लगाई थी। मात्र साल भर में न्यायालय के निर्णय पर परिवार वालों ने संतोष व्यक्त किया ।

दूसरे वाद में कोर्ट ने किशोर को फटकार लगाकर छोड़ा


सोमवार को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 83/11 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को धारा 323 और 341 में दोषी पाते हुए डांट फटकार लगाते हुए छोड़ दिया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर एक माह कस्टडी में रह चुका था और अन्य अभियुक्तों पर न्यायालय में वाद चल रहा है