AURANGABAD : पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा , घटना में पति के मां भी जल गई थी जिंदा

FRIENDS MEDIA BIHAR DESK

गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 61/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त पिन्टु सिंह बाबुगंज रफीगंज को भादवी धारा 304 बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि अभियुक्त को 27/05/22 को दोषी करार दिया गया था । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पूजा देवी पति पिंटु सिंह थी । जिसने प्राथमिकी में बताया था कि उसे घटना तिथि के एक सप्ताह बाद अपोलो अस्पताल कंकड़बाग पटना में होश आया था। तब अपने पिता रामानुज सिंह औतार नगर, सारण के सामने 11/03/16को पुलिस अधिकारी को बताया कि घटना तिथि 03/03/16 को पति ने अन्य परिजन के साथ मिलकर दहेज के लिए खुब मारपीट कर मट्टी तेल बदन पर डालकर आग लगा दिया ।

आनन फानन में अपनी सासु मां को पकड़ ली थी । जिसमे मैं और मेरी सास बुरी तरह ज़ख्मी होकर रफीगंज अस्पताल गए वहां से गया अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही सास की मौत हो गई । मेरा एक सप्ताह से पटना में इलाज चल रहा है। अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिकी दर्ज कराने के कुछ दिनों बाद सूचीका का देहांत हो गया था । इस वाद में पुलिस ने दो यूडी केश 04/03/16 को दर्ज की थी, परन्तु पीड़िता के बयान के बाद मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट व लड़की के पिता के गवाही से आरोप की पुष्टि हुई थी। पीड़िता और अभियुक्त की शादी 26/04/11 को हुआ था। घटना के समय उनके सात वर्ष की बच्ची भी थी।प्राथमिकी के बाद पति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो अभी तक जेल में बंद हैं।

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