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औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय में एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना कांड संख्या -32/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा 302 ओर 201 में 05/09/23 को दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त कपिल पासवान मखरा जम्होर, सुनील पासवान मगरहीया बारूण को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है वहीं भादंवि धारा 201 में तीन साल की सजा और बीस हजार जुर्माना लगाया है। इस अवसर पर अधिवक्ता रामनरेश प्रसाद और शिवपूजन पासवान उपस्थित थे ।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रुदल पासवान मखरा जम्होर ने 12/06/20 को प्राथमिकी में कहा था कि उनका बारह साल का लड़का सुरज कुमार क्रिर्केट देखने गया था सुबह में उसकी लाश पास के खेत में मिली, उसके गर्दन पर काले निशान थे, उसका पोस्टमार्टम कराया गया था । संदेह के आधार पर गांव के कुछ लड़के को नामजद किया था। थानाध्यक्ष जम्होर शमीम अहमद ने अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से गैर नामजद कपिल पासवान का वोटर कार्ड जप्त कर नये सिरे से जांच कर कपिल पासवान और सुनील पासवान पर आरोप पत्र 31/07/20 को न्यायालय में पेश किया था दोनों अभियुक्त
आपस में सार- बहनोई है।