AURANGABAD- पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगा कर अपराधियों ने युवक को पीटा, पुलिस ने हथियार समेत छः का धर दबोचा
एसपी ने बताया कि किसी भी अपराध में अपराधी बक्से नही जाएंगे , अपराधियों की चपेचपे पर है पुलिस की नजर है
एसपी ने बताया कि किसी भी अपराध में अपराधी बक्से नही जाएंगे , अपराधियों की चपेचपे पर है पुलिस की नजर है
पुलिस कप्तान स्वप्ना गौतम मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक-01.04.24 को पुलिस उपाधीक्षक साईबर थाना को गुप्त सूचना मिली कि माली थानान्तर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र रखा गया है
एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि, लोकसभा चुनाव को लेकर जिले की पुलिस पुरी तरह से तैयार है। नक्सलियों के द्वारा किसी भी गतिविधयों को नाकाम करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जम्होर थाना की पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
AURANGABAD – घरेलू विवाद में मारपीट एवं हत्या ,परिवार के पांच सदस्य गिरफ्तार Read More »
न्यायालय द्वारा उक्त वाद में आरोपी दोषी पाते हुए धारा 30(क) बिहार मद्द निषेद एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दस साल की सजा एवं दो लाख जुर्माना की सजा मुकर्रर की गई है ।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमानुल्लाह खां ने प्रेसवार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि वाहन जांच के दौरान उक्त दोनों आरोपी पुलिस टीम को देखते ही भागने का प्रयास करने लगे, परन्तु सशस्त्र बल द्वारा घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संदर्भ मे कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक कांति देवी कोइरी बिगहा सलैया की शादी 16/05/04 को गोपाल महतो से हुई थी, शादी के कुछ माह बाद पति, देवर ,सास ससुर ने मोटर साइकिल के मांग करते हुए गाली गलौज मारपीट शुरू कर दिया।
AURANGABAD – 14 वर्ष पुराने मामले में दहेज लोभी पति को हुई दो साल की सज़ा Read More »
प्राथमिकी सूचक ने 17/10/19 को प्राथमिकी में बताया था कि हम प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ काम करने गांव चले जाते थे।
थानाध्यक्ष ने बताया कि कुछ माह पहले शाहपुर मुहल्ला निवासी किशोर सिंह कुछ माह पहले अपने 20 वर्षीय पुत्र रवी कुमार की गायब होने की रिपोर्ट नगर थाने में दर्ज कराई थी।
मंगलवार को व्यवहार न्यायालय में एडीजे दस रत्नेश्वर सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या -97/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक गिरी रामपुर ओबरा को भादंवि धारा -302/34 और आर्म्स एक्ट की धारा -25(1- बी)ए,26 और 27 के अंतर्गत दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है। वहीं सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 09/02/24 निर्धारित किया गया है।
AURANGABAD CRIME – शादी डांस में हत्या के आरोपी दोषी करार, नौ फरवरी को सुनाई जाएगी सजा Read More »