AURANGABAD – नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ता को कोर्ट ने सुनाई बीस साल कारावास और पचास हजार जुर्माना की सजा
अभियुक्त बिरमल कुमार गिरि को 10/05/24 को भादंवि धारा -376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया था। आज भादंवि धारा 376 और 04 पोक्सो एक्ट में बीस साल की सजा और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।