दो अलग-अलग मामले में कोर्ट ने सुनाई दो युवकों को सजा , एक बीस साल तो दूसरा तीन साल के लिए कैद
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने सोमवार को महिला थाना कांड संख्या 25/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त फरीद खान बनतारा देवकुंड को भादंसं धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 में बीस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है ।









