AURANGABAD : आरोप पत्र देने में पुलिस ने दिखाई असमर्थता,आरोपी किशोर को मिला कानून का लाभ
औरंगाबाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को बारूण थाना कांड संख्या 16/22 और देव थाना कांड संख्या 148/21 में कांड दैनिकी और आरोप पत्र निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने में पुलिस के असफलता पर कानून का लाभ किशोरों को देते हुए दोनों वाद समाप्त कर दिया।
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