AURANGABAD: बीज भण्डार के आड़ में गांजा विक्रय के दोषी को चार माह की सजा
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे प्रथम सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 294/15 में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त राजेन्द्र मेहता खान मुफ्फसिल को एनडीपीएस की धारा 20और 22 में दोषी करार देते हुए चार – चार माह कारावास और पांच, पांच हजार जुर्माना सुनाया है।
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