AURANGABAD : किशोर न्याय परिषद ने एक थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का दिया आदेश, दूसरे को शोकॉज
किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने बारूण थाना कांड संख्या 226/10 में सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष कमलेश पासवान और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी योगेन्द्र पासवान का वेतन रोकने का आदेश पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया है