AURANGABAD: दाखिल-खारिज के लिए अवैध राशि मांगने वाला कर्मचारी निलंबित , अंचलाधिकारी पर भी गिरेगी गाज

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK

औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के राजस्व कर्मचारी (बेढ़नी हल्का ) देवेंद्र सिंह को अवैध राशि वसूलने के आरोप में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने निलंबित कर दिया है। उक्त कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी देव के विरूद्ध अवैध राशि लेने के संबंध में जिला गोपनीय शाखा को सूचना प्राप्त हुई। साथ ही, उक्त शिकायत से सम्बंधित एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हुई। ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा दाखिल-खारिज के एवज में आमजनों से अवैध पैसे की मांग की जाती रही है। तत्पश्चात, उक्त प्रकरण की जाँच अपर समाहर्ता,औरंगाबाद एवं जिला राजस्व प्रभारी, औरंगाबाद द्वारा की गयी तथा जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार देवेंद्र सिंह , राजस्व कर्मचारी (बेढ़नी हल्का ), अंचल देव द्वारा दाखिल-खारिज किये जाने के लिए आमजनों से अवैध राशि लेने की बात स्पष्ट की गयी है। साथ ही आशुतोष कुमार,अंचल अधिकारी, देव और संजय कुमार,डेटा एंट्री ऑपरेटर,देव, अंचल की संलिप्तता की बात भी प्रतिवेदित की गयी है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1(क)) के तहत श्री देवेंद्र सिंह ,राजस्व कर्मचारी(बेढ़नी हल्का), अंचल देव को अवैध रूप से राशि लिए जाने का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है एवं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय दाउदनगर अंचल निर्धारित किया गया है।निलंबन की अवधि में श्री सिंह को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री सिंह पर विभागीय कार्यवाई प्रारम्भ की गयी है, तत्पश्चात उनपर दंड अधिरोपित किया जायेगा। संजय कुमार, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अंचल देव को उक्त प्रकरण में दोषी पाते हुये कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपर समाहर्ता, औरंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आशुतोष कुमार,अंचल अधिकारी, देव से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है तथा उनके निलंबन तथा उनपर अग्रतर विभागीय कार्यवाई हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अनुशंसा भेज दी गयी है।