औरंगाबाद। शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने रफ़ीगंज थाना कांड संख्या -109/17 ,जी आर -1289/17, टी आर – 568/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुकेश चौधरी जाखिम रफ़ीगंज को बंधपत्र विखंडित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है. प्राथमिकी सूचक धनंजय चौधरी जाखिम रफ़ीगंज ने 07/07/17 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
दर्ज प्राथमिकी में उसने उल्लेख किया था कि मुकेश, पवन और राघो ने मिलकर सुरेश चौधरी जाखिम रफ़ीगंज पर जानलेवा हमला किया था. मुकेश ने गंडासा से मारा था जिससे सुरेश की मृत्यु हो गई थी. आज़ अभियुक्त पवन चौधरी और राघो चौधरी को भादंवि धारा -323 में दोषी करार दिया गया और दस माह सजा सुनाई गई तथा बंधपत्र दाखिल करने पर ज़मानत दी गई है. वहीं मुकेश चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया है.