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औरंगाबाद- व्यवहार न्यायालय में बुधवार को एडिजे सह विशेष न्यायालय उत्पाद द्वितीय ने उत्पाद वाद 190/22, ट्रायल 5503/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त सुशील कुमार, ग्राम खान मुफ्फसिल को सज़ा सुनाई है। अपर विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम 2018 की धारा 30 ए में 25/04/23 को अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
विशेष लोक अभियोजक कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि आरोप गठन के बाद मात्र पांच माह में सुनवाई पूरी करते हुए आज़ सज़ा सुनाई गई है। अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास की सजा हुई है एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि प्राथमिकी 14/09/22 को हैदर अली अ .नि. म. निषेध उत्पाद थाना औरंगाबाद ने दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि अभियुक्त को विजहर मोड़ रिसियप में वाहन चेकिंग अभियान में एक फोर व्हीलर के साथ गिरफ्तार किया गया था इस फोर व्हीलर में अवैध 293 लिटर टनाका देशी शराब बरामद किया गया था। अभियोजन की ओर से पांच गवाही भी हुई थी।