नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने का आरोपी दोषी करार, 28 नवम्बर को कोर्ट सुनाएगी सजा

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK


औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने गुरुवार को फेसर थाना कांड संख्या 95/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त मोहित कुमार चतरा फेसर को भादंसं धारा 366ए ,376 ,363 तथा 4
पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 28/11/22 निर्धारित किया गया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को गुरुवार को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है ।अभियुक्त पर आरोप है कि नाबालिग पीड़िता को गांव में शाम में खेत से मोहित द्वारा दो अन्य साथी के साथ मिलकर अपहरण कर पटना ले गया था । साथ ही पटना में मोहित कुमार ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। कई दिनों तक साथ रख कर फेसर लाकर छोड़ दिया था । इसकी लिखित सूचना पीड़िता के पिता ने थाना में दी थी।